राजस्थान पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट, आरक्षण लॉटरी की तारीख बदली; अब 17 और 18 सितंबर को होगा फैसला

News Desk

जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण लॉटरी को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जिला और उपखंड स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर नई तारीख तय कर दी गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी अब 17 सितंबर 2026 को होगी, जबकि सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए 18 सितंबर 2026 को लॉटरी निकाली जाएगी।

नई तारीखों के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों ने भी नया शेड्यूल पकड़ लिया है। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी कराई जाए। इससे पहले 17 और 18 अगस्त की तारीख तय की गई थी, लेकिन अब विभाग ने इसे बदलकर सितंबर में करने का फैसला लिया है।

आरक्षण लॉटरी की नई तारीख तय करने के पीछे चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने की तैयारी भी जुड़ी है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 20 जुलाई 2026 के आदेश के बाद राज्य सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 15 नवंबर 2026 तक पूरा कराने का संकल्प लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अदालत में दिए गए प्रतिवेदन के अनुसार पहले नगरीय निकायों के चुनाव और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने हैं।

इसी क्रम में पंचायत चुनाव के लिए जरूरी आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण और लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त को पूरी हो चुकी है। अब पंचायत राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण तय किया जाना है।

17 सितंबर को होने वाली लॉटरी में जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की सीटों का आरक्षण तय होगा, जबकि अगले दिन यानी 18 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद पंचायत चुनाव में अलग-अलग क्षेत्रों से संभावित दावेदारों की तस्वीर और साफ होने लगेगी।

सरकार ने संबंधित अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव कार्यक्रम तय समयसीमा के भीतर आगे बढ़ाया जा सके।

Share This Article