प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए पंचायत की सीमा 15 से 25 लाख

प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए पंचायत की सीमा 15 से 25 लाख
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बना कर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करते हुए प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बड़ा कर 25 लाख रुपये की जा रही है।
जनभागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1472 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंचायत पदाधिकारी यह प्रयास करें कि छोटे-मोटे झगड़े गाँव के अंदर ही निपट जाएँ और उसकी प्राथमिकी दर्ज न हो। ग्राम की समस्या ग्राम स्तर पर हल हो, यह अवधारणा क्रियान्वित करें।
राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन मुख्यमंत्री चौहान भोपाल के जंबूरी मैदान में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण प्रेम सिंह पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़, सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, विधायक विष्णु खत्री सहित बड़ी संख्या में सरपंच एवं जिला एवं जनपद पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पंचायत पदाधिकारियों से कहा कि आप और मैं समान हैं। मैं एक बड़ी पंचायत का सरपंच हूँ और आप छोटी पंचायत के सरपंच है। लोकतंत्र में चुनी हुई व्यवस्था ही सबसे ऊपर होती है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में अधिकारों और कर्तव्यों का सामंजस्य आवश्यक है।
पंचायत पदाधिकारी संवाद, समन्वय और संपर्क का उपयोग कर बेहतर कार्य करें। किसी के प्रति कटुता का भाव न हो। सभी अपने हैं। निर्वाचन के बाद दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए।
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