1984 सिख विरोधी दंगों में दोषी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

News Desk

नई दिल्ली। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में दोषी ठहराए गए पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सज्जन कुमार लंबे समय से 1984 के दंगों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में उन्हें पालम कॉलोनी के राज नगर इलाके में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया और तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे।

फरवरी 2025 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक अन्य 1984 दंगा मामले में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने मामले में हुई हिंसा को गंभीर और बेहद क्रूर बताया था। दोनों उम्रकैद की सजाएं एक साथ चलने की बात सामने आई थी।

हालांकि, 1984 के सभी मामलों में सज्जन कुमार दोषी नहीं ठहराए गए थे। जनवरी 2026 में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में उन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि मजबूत संदेह भी ठोस सबूत की जगह नहीं ले सकता। इसके बावजूद वह अन्य मामलों में मिली उम्रकैद की सजा के कारण जेल में ही रहे।

सज्जन कुमार का राजनीतिक करियर दिल्ली से जुड़ा रहा। वह कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में रहे और कई बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। 1984 के दंगों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई और बाद में दोषसिद्धि के कारण उनका राजनीतिक जीवन लंबे समय तक विवादों में रहा। दोषसिद्धि के बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

उनके निधन के साथ 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी एक लंबी और चर्चित कानूनी कहानी का एक अहम अध्याय भी समाप्त हो गया है। हालांकि, 1984 के दंगों से जुड़े कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया अलग-अलग स्तरों पर आगे बढ़ती रही है। सज्जन कुमार की मौत के बाद भी उनके खिलाफ पहले दिए गए फैसलों और लंबित कानूनी प्रक्रियाओं का रिकॉर्ड महत्वपूर्ण बना रहेगा।

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